Indiknow, रोहतक । जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल के निर्देशानुसार आज रोहतक न्यायालय परिसर में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।
सीजेएम विशाल ने बताया कि लोक अदालत में कुल 335 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 137 मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर मौके पर ही सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पक्षकारों ने भाग लेते हुए अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करवाया तथा लोक अदालत की प्रक्रिया का लाभ उठाया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्तर पर "समझौता समारोह" के रूप में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित एवं सरल निपटारा करना है। उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबंधित मामलों की सूची सभी जिलों को उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोहतक द्वारा संबंधित मामलों के याचिकाकर्ताओं एवं प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आगामी 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले विशेष समझौता अभियान के तहत भी ऐसे मामलों के निपटारे के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर समय, धन एवं ऊर्जा की बचत करें।
लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा संभव हो सका।

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