- विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुरू किया विशेष पौधारोपण अभियान
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया ने पौधारोपण कर अभियान का किया शुभारंभ
Indiknow, रोहतक। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रोहतक में मानसून सीजन के दौरान एक लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया ने चलो चलें हम पेड़ लगाएं, धरती को खुशहाल बनाएं अभियान का पौधारोपण कर शुभारंभ किया तथा उपस्थित न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों व आमजन का अधिक से अधिक पेड़ लगाने एवं उनका संरक्षण करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से विशेष पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया।
अजय तेवतिया ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वृक्ष न केवल हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, बल्कि जलवायु संतुलन बनाए रखने, जैव विविधता के संरक्षण तथा आने वाली पीढिय़ों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता है तथा प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया ने कहा कि एक लाख पौधारोपण के इस महत्वाकांक्षी अभियान को जिला वन विभाग, शिक्षा विभाग तथा अन्य सरकारी विभागों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। उपस्थित सभी लोगों ने हरित एवं स्वच्छ वातावरण के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।
21, 22 व 23 अगस्त को आयोजित होगी विशेष लोक अदालत :
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। विशेष लोक अदालत में विभिन्न जिलों से चिन्हित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि वे अपने चिन्हित मामलों के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्थानीय में संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें तथा आपसी सहमति से विवादों का समाधान कर लोक अदालत का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालतें सुलभ, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण न्याय का प्रभावी माध्यम हैं, जिनके माध्यम से पक्षकार बिना किसी लंबी न्यायिक प्रक्रिया के अपने विवादों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

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